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सीधी भर्ती में संशोधन कर बाहरी को दिया मौका, हाई कोर्ट में याचिका

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विनोद गुप्ता। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना में संशोधित के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में स्थानीय बेरोजगारों के बजाय बाहरी लोगों को नियुक्ति देने का विरोध किया गया है। इस प्रकरण में हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई में होगी।

राज्य शासन ने कोरबा, मुंगेली, जगदलपुर सहित अन्य जिलों में तृतीय व चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रविधान किया गया था कि भर्ती में संबंधित जिले के मूल निवासी को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे स्थानीय बेरोजगारों की नियुक्ति होने की उम्मीद बढ़ गई। बाद में शासन ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी। इस में पूर्व के प्रविधान को बदल दिया गया। साथ ही यह तय किया गया कि भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्य के लोगों को भी मौका दिया जाएगा।

संशोधित नियम के बाद स्थानीय बेरोजगारों का अवसर कम हो गया है। शासन के इस निर्णय को चुनौती देते हुए मुंगेली निवासी कृष्णकुमार नवरंग ने अपने अधिवक्ता संजीव कुमार साहू के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि शासन ने ही खुद नियम बनाया था, जिसे बिना किसी कारण के संशोधित कर दिया गया। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में दूसरे राज्यों के लोगों को मौका देने से स्थानीय बेरोजगार प्रभावित होंगे। इस प्रकरण की सुनवाई हाई कोर्ट के युगलपीठ में हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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