सरगुजा,डॉ प्रताप नारायण: बाल संप्रेक्षण गृह अंबिकापुर से 302 के मामले में निरुद्ध एक अपचारी बालक के भाग जाने के बाद गांधीनगर थाना प्रभारी ने किशोर न्यायअधिनियम अर्थात जे जे एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उक्त अपचारी बालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया था, इस मामले को इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ ने गंभीरता से उठाते हुए गत 12 जून को ” किशोर न्याय अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए थानेदार ने अपचारी बालक के विरुद्ध दर्ज किया अपराध ” शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, इस खबर को संज्ञान में लेते हुए एनसीपीसीआर अर्थात नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सरगुजा एसपी को पत्र जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि इस मामलेे में जेजे एक्ट की अवहेलना करने वाले थानेदार के विरुद्ध कैसी कार्यवाही होती है ।