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गुरूकुल विद्या आश्रम के हितग्राहियों की रकम लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 और आरोपी को किया गिरफ्तार।

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सूरजपुर। दिनांक 06.05.2022 को ग्राम दर्रीपारा निवासी पुष्पा देवांगन की रिपोर्ट पर गुरूकुल विद्या आश्रम के संचालक व कर्मचारी ऋषि नायक, दिग्विजय दास बैरागी, प्रीति बैस व अन्य 10 लोगों के द्वारा एनजीओ एक आस कल्याण संस्था सबरी साई वेलफेयर सोसायटी प्रशिक्षण, कम्प्यूटर शिक्षा, वर्मीवाश, सिलाई प्रशिक्षण के नाम पर 1850 हितग्राहियों से फर्जी रूप से इनाम का लालच देकर रसीद के माध्यम से 1 करोड 22 लाख 75 हजार रूपये की वसूली कर हितग्राहियों को लाभ से वंचित रखते हुए धोखाधड़ी किया गया। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 196/22 धारा 420, 34 भादसं. का मामला पंजीबद्ध करते हुए 4 आरोपी ऋषि नायक, दिग्विजय दास बैरागी, प्रीति बैस व मदन मिश्रा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले के अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने थाना प्रभारी को दिए थे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी गीता वाघवानी के मार्गदर्शन में थाना सूरजपुर की पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर आरोपी रमेश लाल पिता स्व. रोचलदास लाल उम्र 58 वर्ष निवासी बिलासपुर एवं अनिल साहू पिता जवाहरलाल साहू उम्र 38 वर्ष निवासी बाजारपारा सूरजपुर को गिरफ्तार किया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी सूरजपुर प्रकाश राठौर, एएसआई रघुवंश सिंह, प्रधान आरक्षक विवेकानंद सिंह, आरक्षक रावेन्द्र पाल व हरशिंकर सिंह सक्रिय रहे।

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