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कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, रिश्वत लेने का आरोप

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मुंगेली। कृषि विभाग के उपसंचालक डी.के. ब्यौहार ने विकास खण्ड लोरमी के क्षेत्र लगरा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री विमल कुमार पुरले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विमल कुमार पुरले को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम जोड़ने व लाभ दिलाने के नाम पर रूपये की मांग किये जाने और रूपये लेते हुए सोशल मीडिया से पुष्टि होने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है। उप संचालक ब्यौहार ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीविमल कुमार पुरले को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आंचरण) नियम के विपरित कृत्य पाये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पुरले का मुख्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लोरमी निर्धारित की गई है।

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