एसईसीएल प्रबंधन के द्वारा मुस्ताक खान के बर्खास्तगी को रद्द कर सेवानिवृति का फैसला एटक की जीत – मनोज पांडे
एसकेएमएस (एटक) के महासचिव कामरेड हरिद्वार सिंह को भटगांव क्षेत्र की ओर से धन्यवाद..
डॉ प्रताप नारायण सिंह: भटगांव क्षेत्र के मुस्ताक खान, भूतपूर्व फोरमैन (टेलीफोन) को पिछले वर्ष 2020 में उनके सेवानिवृति तिथि 30.04.2020 के दिन ही फर्जी शिकायत को लेकर प्रबंधन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इस केस को एसकेएमएस एटक यूनियन ने लिया था। क्षेत्र में विभागीय जांच कार्यवाही में सहकर्मी के रूप में भटगांव क्षेत्र के एटक के क्षेत्रीय सचिव कामरेड मनोज पांडेय शामिल हुए और मुस्ताक खान के बचाव में प्रबंधन के समक्ष अपना पक्ष रखे। चूंकि मुस्ताक खान के रिटायरमेंट के तीन दिन पूर्व ही जांच प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और रिटायरमेंट के दिन 30.04.2020 को प्रथम विभागीय जांच हुई और जांच प्रक्रिया पूरी भी नही हो पाई। इस बात को कामरेड मनोज पांडेय ने प्रमुखता से रखा। विभागीय जांच पूरी नहीं हो पाने के कारण भटगांव प्रबंधन के द्वारा मुस्ताक खान को सशर्त सेवा से बर्खास्त किया गया था।
सेवा से बर्खास्तगी के बाद मुस्ताक खान ने एसईसीएल प्रबंधन के समक्ष अपील किया। मुस्ताक खान के अपील पर जब एसईसीएल प्रबंधन ने लगातार 6 – 7 माह तक विचार नहीं किया तब मुस्ताक खान ने हाईकोर्ट बिलासपुर के द्वारा एसईसीएल प्रबंधन को निर्देशित कराया। हाईकोर्ट बिलासपुर ने एसईसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया कि मुस्ताक खान के केस का 60 दिनों के अंदर निराकरण किया जाए। इसके बाद एसईसीएल प्रबंधन ने बिना कोई दुबारा जांच कार्यवाही किए, पूर्व जांच कार्यवाही में प्रस्तुत दस्तावेजो को सही मानते हुए निदेशक (कार्मिक), एसईसीएल बिलासपुर ने मुस्ताक खान के बर्खास्तगी को रद्द करते हुए सेवानिवृती को मान्यता दिया है। इसके साथ ही मुस्ताक खान के सभी बकाया राशि का भुगतान करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधन को आदेशित किया है।
यह एटक यूनियन की बड़ी जीत है। एसकेएमएस (एटक) के महासचिव कामरेड हरिद्वार सिंह बिलासपुर में रहकर लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर रखे हुए थे। बिलासपुर हाईकोर्ट में वकील के द्वारा भी महासचिव ने मुस्ताक खान को मदद कराया। इसके साथ ही एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में भी लगातार चर्चा करते हुए इस केस के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए है।