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उमापुर धान उर्पाजन केन्द्र के खरीदी प्रभारी निलंबित

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सूरजपुर- छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा 25 नवम्बर 2021 तथा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 धान एवं मक्का उपार्जन नीति के कंडिका क्रमांक 19.5 के परिपालन में विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 01 प्रतिषत से ज्यादा कमी वाले खरीदी केन्द्रों में अधिकारियोें के पर्यवेक्षण के अधीन खरीदी किये जाने हेतु 28 नवम्बर 2021 को धान उपार्जन केन्द्र उमापुर के खरीदी प्रभारी नियुक्त किया गया है।
गीता प्रसाद राजवाड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा मेसर्स गणेष सत्या राईस मिल को जारी डी.ओ. क्र0 2021123701477 के माध्यम से धान परिदान तथा समिति द्वारा जारी डिलीवरी मेमो क्र0 आईएम नं. 37000301212200017 में मोटा धान 700 बोरा के स्थान पर 512 बोरे लोड़ होना पाया गया। जिसमें 188 बोरे धान कम होना पाया गया तथा फड़ का भौतिक सत्यापन करने पर 49446 बोरे धान होना पाया गया जिसमें से 1723 बोरे धान का वजन 689.2 क्विंटल की कमी पाई गई। जिसका कुल मूल्य 13,37,048 रूपये अनुमानित शासन को आर्थिक क्षति पहुॅचाने का कार्य किया गया है।
उपरोक्त कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के विपरीत होने एवं शासकीय कार्य में घोर अनियमितता किये जाने के कारण गीता प्रसाद राजवाड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। धान उपार्जन केन्द्र उमापुर में इनके निलंबन प्रारंभ दिवस तक खरीदे गये धान का निराकरण करने तक इन्हें धान उपार्जन केन्द्र उमापुर मे हीं संलग्न किया जाता है। इनके द्वारा खरीदी किये गये धान में किसी प्रकार का शार्टेज होने पर शार्टेज धान की राषि इनसे वसूली किया जायेगा तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला सूरजपुर में निर्धारित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेष तत्काल प्रभावषील होगा।

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