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अब पंचायत उपचुनाव की हो गई घोषणा, 1576 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव, 20 को डाले जाएंगे वोट और 24 को मतगणना

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रायपुर : राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनावों की प्रक्रिया खत्म होने के तत्काल बाद ही पंचायत उपचुनावों की घोषणा कर दी है। यह चुनाव की प्रक्रिया 24 जनवरी तक जारी रहेगी। 20 जनवरी को मतदान होना है तथा 24 को मतगणना होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचनआयोग ने निर्णय लिया है कि प्रदेष के ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं पंचों का आम/उपनिर्वाचन की कार्यवाई दिनांक 24.12.2021 से प्रारंभ होकर 24.01.2022 तक संपन्न होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आयोग द्वारा आवष्यक तैयारियां कर ली गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन हेतु जिलानिर्वाचन अधिकारियों को विहित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न कराने के निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को संसूचित समय अनुसूची (कार्यक्रम) अनुसार जिला कोरिया के विकासखंड बैकुण्ठपुर के तीन ग्राम पंचायत क्रमषः फूलपुर, बिषुनपुर एवं कंचनपुर तथा जिला कोण्डागांव के विकासखंड बड़ेराजपुर के पांच ग्राम पंचायत क्रमषः विश्रामपुरी ‘‘अ‘‘, विश्रामपुरी ‘‘ब‘‘, खरगांव, जिर्रापारा एवं बीरापारा मेंआमनिर्वाचन 2021 के साथ ही28 जिलों के 1576 ग्रामपंचायतों के 03 जिला पंचायत सदस्य, 30 जनपद सदस्य,235 सरपंच पद एवं 1807पंच पद हेतु उप निर्वाचन एक चरण में कराया जावेगा।मतों की गणना मतदान समाप्ति के तत्काल बाद उसी दिन मतदान स्थलपर की जायेगी।

नाम निर्देषनपत्र दिनांक 28.12.2021 से दिनांक 03.01.2022 तक प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेगें।नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा दिनंाक 04.01.2022को प्रातः 10.00 बजे से होगी तथा दिनांक 06.01.2022 तक नाम वापस लिये जा सकंेगे।

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन में पुरुष मतदाता 9,27,719, महिला मतदाता 9,29,490 तथ ाअन्य 26 कुल 18,57,235 मतदाता निर्वाचन में भाग लेंगे। आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार कराया गया है। मतदान के लिए आम/उपनिर्वाचन हेतु कुल 2228 मतदान केन्द ्रनिर्धारित किये गयेे हैं।

सभी पंचायतों के लिए जहां मतदान आवष्यक हो वहां मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक नियत किया गया है।

पंचायतों के निर्वाचन में मतपत्र द्वारा मतपेटी के माध्यम से मतदान किये जायेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन गैरदलीय आधार पर होगा।


छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाताओं के प्रतिरुपण को रोकने और उनकी पहचान को सुगम बनाने तथा पहचान स्थापित करने के लिए 18 फोटोयुक्त पहचानपत्र निर्धारित किए गए हैं।


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन समय अनुसूची (कार्यक्रम) की घोषणा के साथ ही ऐसे पंचायतों के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आर्दष आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन संपन्न होने तक किसी पंचायत पदधारी द्वारा या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेष प्रसारित किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी, जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्विन करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रुप में कोई वित्तीय सहायता या धनराषि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कालावधि में निर्वाचन वाले पंचायत क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्ययोजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जासकेगी।


आयोग द्वारा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देष्य से निर्वाचन की संचालन प्रक्रिया एवं आर्दष आचरण संहिता के पालन सुनिष्चित करने हेतु पे्रक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।


विगत आम/उपनिर्वाचन 2019-20 की भांति इस बार भी इस जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के निर्वाचन में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु आॅनलाईन नाम निर्देषन ओनो की व्यवस्था की जा रही है। ओनो के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नाम निर्देषन पत्र आॅनलाईन भरकर उसका प्रिन्ट आउट निकालकर नामनिर्देषन पत्र हेतु निर्धारित तिथि एवं समय में अपने संबंधित रिटर्निंग आॅफिसर को स्वतः/प्रस्तावक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। इस आॅनलाईन व्यवस्था से अभ्यर्थी नाम निर्देषन पत्र में होने वाली तकनीकी त्रुटियों से बच सकेंगे।

विगतआम/उपनिर्वाचन 2019-20 की भांति इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आॅनलाईन साॅफ्टवेयर एस ई सी डेस ई आर के माध्यम से तैयार कराया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग की बेवसाईट डब्लू डब्लू डब्लू डाट सीजीएसईसी डाट जीओवी डाट इन पर जाकर वोटर सर्च के माध्यम से फोटो युक्त मतदाता पर्ची का प्रिंटआउट लेकर मतदान किया जा सकता है।

इस निर्वाचन में भी अधिक से अधिक मतदान हेतु मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए जाबो कार्यक्रम चलाया गया, जिसमे ंपिछले आम निर्वाचन के भांति लोगों की सहभागिता उल्लेखनीय हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक गतिविधि में वैष्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार एवं आयोग द्वारा जारी गाईड लाइन का पालन सुनिष्चित किया जावेगा।

त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन 2021 संपन्न कराने हेतु रिटर्निंग आॅफिसर (151), सेक्टर अधिकारी (458), पीठासीन अधिकारी (2449), मतदान अधिकारी (8176), इस प्रकार लगभग 11,157 मतदानकर्मी लगेंगें।
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन 2021 में पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के फोटोयुक्त मतपत्र प्रयोग में लाये जायेंगें।
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन के सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों के लिए नवीन प्रावधान अनुसार अर्हता केवल साक्षर हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतांे के निर्वाचन हेतु निक्षेप राशि पंच पद के लिए 50/-, सरपंच के लिए 1000/-, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2000/-, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000/- एवं अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिला वर्ग के लिए निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत रहेगी।

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन मेें पंच के लिए निर्वाचन के मामल में नामनिर्देशन पत्र के साथ कोई भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवष्यक नहीं है।

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