Indian Republic News

अनाचार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

0

- Advertisement -

सूरजपुर। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व थाना चांदनी क्षेत्र निवासी एक महिला अपने पति के लिए चावल-दाल लेकर अपने दूसरे घर गई थी, खाना पहुंचाकर वापस जंगल रास्ता से वापस घर आ रही थी, जंगल रास्ते में दिन के करीब 12 बजे उसी समय ग्राम बिहारपुर, चौकापारा का सत्येश कुमार रास्ता में मिला जो पीड़िता को रोककर जबरन अनाचार किया। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना अजाक सूरजपुर में अपराध क्रमांक 24/20 धारा 341, 506, 376 भादवि 3(2-व्ही) एसटीएससी एक्ट का मामला पंजीबद्व किया गया।
प्रकरण की विवेचना एएसपी मुख्यालय पी.एस.महिलाने के द्वारा किया गया, विवेचना के दौरान पीड़िता व गवाहों का कथन, पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया, आरोपी सत्येश कुमार के विरूद्व अपराध सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। मामले के विवेचक ने प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
मामले की पूर्ण सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री हेमन्त सराफ, माननीय विशेष न्यायाधीश सूरजपुर के न्यायालय में हुई। प्रकरण में सम्पूर्ण गवाही शासन की ओर से लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंहदेव द्वारा कराया गया। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये पीड़िता व गवाहों का कथन, डॉक्टरी रिपोर्ट तथा एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी के विरूद्व अपराध सिद्ध पाये जाने से आरोपी सतीश कुमार पिता रामकिशुन को धारा 341 भा.द.सं. में 15 दिन साधारण कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, 376 भा.द.सं. में 10 वर्ष कठोर कारावास 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506बी भा.द.सं. में 3 माह कठोर कारावास, 100 रूपये अर्थदण्ड, तथा धारा 3(2)(व्ही) एसटीएससी एक्ट में आजीवन कारावास 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.