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गिरफ्तार दो अधिवक्ताओं की जमानत याचिका ख़ारिज.. विरोध करने पहुंचे कथित पीड़ित को न्यायालय ने लगाई लताड़…

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रायगढ़:- अधिवक्ताओं और तहसील कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच विवाद मामले में शुक्रवार को रायगढ़ के विशेष न्यायालय में गिरफ्तार दो अधिवक्ताओं जितेंद शर्मा व कोमल साहू की जमानत याचिका की सुनवाई हुई जिसे माननीय अदालत ने ख़ारिज कर दिया।

विरोध करने पहुंचा पीड़ित पक्षकार:- जमानत का विरोध करने पहुंचे पीड़ित पक्षकार रामप्रसाद भी पहुंचे वहां पहुंचते ही उसने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के संदर्भ में कहा कि अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा ने भी उसकी पिटाई की है मिली जानकारी के मुताबिक तब न्यायालय ने इस बात पर उसे लताड़ लगाते हुए कहा कि जिस रिपोर्ट पर चार्जशीट पेश की गई है वह केवल उसी पर बात करें, उसकी बकवास सुनने के लिए यहां कोई नहीं बैठा है।

पांच अधिवकाओं के ख़िलाफ़ हुआ था मामला दर्ज:-
दरअसल सप्ताह भर पहले तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ अधिवक्ता तहसील कार्यालय में कर्मचारियों और एक नायब तहसीलदार से मारपीट करते हुए दिख रहे हैं पुलिस ने उन वीडियो फुटेज को आधार मानकर पांच अधिवक्ताओं के खिलाफ मारपीट व एट्रोसिटी एक्ट के तहत धाराएं दर्ज करते हुए मामला कायम किया है। कथित पीड़ित पक्ष की ओर से उस समय जो रिपोर्ट लिखाई गई थी उसमें नामजद पांच अधिवक्ताओं की ओर से कथित मारपीट करने की बात कही गई थी, नायब तहसीलदार सहित लिपिक व रीडर की ओर से बयान दिया गया था और लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी जिसमें पांच अधिवक्ताओं का नाम था।

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