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जिले के समस्त जनपदों में धारा 144 लागू

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सूरजपुर- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2021 की तिथि घोषित तथा चुनाव संबंधी तैयारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला के निर्वाचन क्षेत्र क्र. 5 के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र क्र. 10 के जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्दा, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत सुमेरपुर परसापारा तथा जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत माड़ीडांड के सरपंच एवं जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत 47 पंच, जनपद पंचायत भैयाथान अंतर्गत 32 पंच, जनपद पंचायत रामानुजनगर अंतर्गत 24 पंच, जनपद पंचायत प्रेमनगर अंतर्गत 05 पंच, जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत 05 पंच जनपद पंचायत ओड़गी अंतर्गत 04 पंच पदों हेतु 20 जनवरी 2022 को मतदान होगा। अतएव जिले में लोक परिशान्ति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। इस परिपेक्ष्य में मैं गौरव कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला सूरजपुर के जनपद पंचायत क्रमशः सूरजपुर, भैयाथान, ओडगी, प्रतापपुर, रामानुजनगर एवं प्रेमनगर के उन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जहां मतदान होना है, उन क्षेत्रों में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी करता हूँ।
जिला के अंतर्गत आने वाले संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम बरछा, तलवार, गुप्ती, खूखरी लाठी आदि तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क रास्ता व अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित नहीं करेगा। और आपत्तिजनक नारे नहीं जिला सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय परिसर सूरजपुर जनपद पंचायतों के मुख्यालय क्षेत्रों एवं आस-पास किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा जुलूस धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत् लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होन के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा जुलूस धरना आदि का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति जिला सूरजपुर के अन्तर्गत आने वाले संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनैतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारे बाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उदघोष नहीं करेगा। यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।
इस आदेश की कण्डिका 1 उन व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीयः कर्मचारियों, अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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