बलरामपुर-जिले में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावडे ने 21 मई 2021 बलरामपुर जिले के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 तक संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसके फलस्वरूप जिले में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जिले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावडे ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 का संशोधित 2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में समय सीमा के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है।