न्यूज डेस्क, रायपुर: रायपुर प्रशासन ने मंगलवार को एक संशोधित आदेश जारी कर कपड़ा, वाहन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सभी प्रकार के स्टैंडअलोन-शोरूम खोलने की अनुमति दी। रायपुर जिले में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए प्रशासन ने वाहन शोरूम खोलने की अनुमति नहीं दी थी.
इसमें केवल वाहन मरम्मत कार्यशालाओं की अनुमति दी थी। कपड़ा, वाहन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाले अन्य शोरूम को भी खोलने की अनुमति नहीं थी। रायपुर कलेक्टर डॉ एस भारती दासन ने एक आदेश में कहा कि शोरूम रविवार को छोड़कर सभी दिन शाम 05.00 बजे तक खुल सकते हैं.
शोरूम के सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर कोविड-19 की जांच और टीकाकरण करवाना होगा। सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा नहीं तो 30 दिन के लिए कारोबार बंद रहेगा. राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में ऑटोमोबाइल शोरूम रविवार को छोड़कर सप्ताह के छह दिन खुल सकते हैं