सूरजपुर/IRN.24…/ जिले के महिला बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई विगत कई वर्षों से बाल विवाह रोकने और बाल विवाह हो जाने पर उस पर कार्यवाही को लेकर सजगता के साथ काम कर रही है। जिला कलेक्टर द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोगों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है। प्रत्येक विकासखण्ड में तहसीलदार नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग/ थाना प्रभारी चौकी प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षक, सरपंच/सचिव एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का टास्क फोर्स बनाया गया है और प्रत्येक विवाह पर नजर रखने के निर्देश जारी किये गये है। लगन के समय में सभी टास्क फोर्स को एक्शन मोड में काम करने के निर्देश भी दिये गये थे।
विकासखण्ड ओडगी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में श्रीमती गौरी सिंह (जनपद सदस्य), श्रीमती चन्द्रकाति राजवाडे, म.बा.वि., जनपद ओड़गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री निलेश सोनी, परियोजना अधिकारी श्री जोगेश्वर साहू, श्री जनक वर्मा उपस्थित थे।
जनवरी 2025 में सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनने संबंधी गजट का प्रकाशन किया गया है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम हेतु उनके अधिकार एवं दायित्वों को विस्तार पूर्वक बताया गया।
सभी विकास खंडों में एवं जिला केंद्र में कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी समाज प्रमुख, पंडितों (पुरोहित), मौलवीथा, पास्टर (विभिन्न धर्म के गुरुओं), टेंट वाला, शादी घर वालो, किराये की गाडी वाले, डोल ताशा वालों, बैंड वालों, रोड लाईट वालों, हलवाई, शादी कार्ड छापने वाले की भी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें शादी हेतु अपनी बुकिंग से पहले लडका एवं लडकी का जन्म संबंधी दस्तावेज जमा करने हेतु आग्रह किया गया है। और कम उम्र का विवाह होने पर सूचित करने का आग्रह किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 1098 एवं 181 पर सूचना देने को कहा गया।
जिले में सभी सचिवों को विवाह पंजी संधारित करने के लिए आग्रह किया गया है। जिसमें उम्र संबंधी दस्तावेज जमा कराने एवं फाइल संधारण करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने बाल विवाह मुक्त जिला बनाने हेतु दृढ़ता से अपना काम शुरू कर दिया है। अंत में सभी ने बाल विवाह मुक्त ओडगी बनाने का संकल्प लिया तथा सभी ग्राम पंचायत सचिवों ने अपने-अपने ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाकर उसका प्रमाण पत्र जारी करने का आश्वासन दिया।