सूरजपुर/IRN.24…/ कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समस्त विभाग सक्रिय होकर बाल विवाह रोकथाम के लिये सक्रिय है।
ग्रामीणों की सूचना देने पर ग्राम कोटेया पो. सलका वि.ख. भैयाथान में बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह रोकने गये टीमों को कई प्रकार के कठिनाईयों का सामना करना पडता है। भैयाथान विकासखंड के गांव में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुआ। जिसमें संयुक्त टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर जांच की गई बालिका नाबालिक थी, परिवार वालों द्वारा नाबालिग जानते हुए भी उसकी शादी करायी जा रही थी। परिजनो को यह बाल विवाह नहीं करने एवं बाल विवाह होने पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। काफी समझाइश एवं जद्दोजहद के बाद बाल विवाह नही करने पर परिवार वाले राजी हो गये।
बाल विवाह रोकने टीम के द्वारा तत्काल मौके पर पर पहुंच कर जांच किया गया जिसमें पाया गया कि बालिका का उम्र विवाह योग्य नहीं हुआ है। बालिका की उम्र 17 वर्ष थी। बालिका एवं परिवार वालो को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई कि अगर किसी बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले होती है तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी जिसमें दो लाख रूपये की जुर्माना एवं 01 वर्ष का सजा का प्रावधान है। बाल विवाह में सम्मिलित सभी बैंड बाजा वाले मेहमान टेंट वाले खाना बनाने वाले एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित सभी दोषी होते है। समझाइश दिया गया तब पश्चात बालिका एवं परिवार वालो द्वारा इस विवाह को स्थगित कर दिया गया। इस आशय में पंचनामा एवं कथन लिया गया । बाल विवाह रोकवाने वालो में श्री मनोज जायसवाल जिला बाल संरक्षण अधिकारी, मो. इमरान अख्तर परियोजना अधिकारी भैयाथान, अंजीत लकडा सहायक ग्रेड 01. श्रीमती अंजनी साहू सामाजिक कार्यकर्ता, पवन धीवर आउट रिच वर्कर, चाईल्ड लाईन से शीतल सिंह, थाना से आरक्षक ज्ञानेन्द्र दुबे, म. आरक्षक चन्द्रकान्ता मुंजनी, मंजु मधुकर पर्यवेक्षक, पार्वती आगनबाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रहे।