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छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला…

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बिलासपुर। 18+ टीकाकरण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर के बचे हुए टीके का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के सेंटरों में होना चाहिए ताकि लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल सके।

बता दें कि हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद ही सरकार ने आनन फानन में टीकाकरण दोबारा शुरू कर दिया। सरकार ने अभी टीका सेंटरों को तीन कैटेगरी में बांटा है जिसमें अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल शामिल है। ऐसे में अंत्योदय कार्ड धारियों की कम संख्या के सेंटरों में आने की वजह से टीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

गौरतलब है की दूसरे वर्ग के टीकरकरण सेंटरों में लगातार लंबी लाइनें लग रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद लोगों को टीके की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लौटाया जा रहा है। ऐसे में इस बात को आज हाईकोर्ट के सामने भी रखा गया, जिसके बाद ये निर्देश जारी किया गया है।

मामले में हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार को बुधवार तक शपथ पत्र की पेश करने का आदेश जारी किया गया है। बुधवार को मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। पूरे मामले पर जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की डीबी ने आज सुनवाई की।

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