सारंगढ़/IRN.24… निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर निर्देश जारी किया गया कि – छग पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रावधान एवं विभागीय अनुदेश व निर्देशों के परिपालन में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है ।तत्पश्चात् ग्रापंचायत के वार्ड, सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्यों, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण किया जाना है । जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण के कार्यवाही को छोड़कर शेष पदों के आरक्षण के लिये जिला का कलेक्टर विहित प्राधिकारी है। अतएव अधिनियम एवं नियमों में बने प्रावधान अनुसार सूचना, अधिसूचना आपके हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में आरक्षण की कार्यवाही महत्वपूर्ण व समय बद्ध है । इस हेतु आपके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक टीम बनाई जाए एवं कार्यदल टीम को अपने स्तर से समुचित प्रशिक्षण भी देवें । यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि – आरक्षण संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही का समय – समय पर जन साधारण की जानकारी के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि इस कार्य में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनी रहे ।आरक्षण संबंधी संपूर्ण कार्यवाही निर्धारित समय – सीमा में संपन्न करने हेतु समय-सारणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । छग पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-13, 17, 23, 25, 30, 32, धारा – 129 ङ एवं छग निर्वाचन नियम, 1995 के नियमों का भलि-भांति अध्ययन करते हुए संलग्न समय-सारणी के अनुसार आरक्षण की कार्य वाही सुनिश्चित की जावे ।छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के इस आदेश के बाद क्षेत्रीय राजनेताओं के बीच अब खलबली मच गई है कि – मेरा पुराना सीट मुझे या मेरी धर्मपत्नी को मिल पाएगा या नहीं ? देखते हैं आरक्षण किसके पक्ष पर हो रहा है और किसके सर सजेगी ताज यह तो समय ही बतायेंगा । वैसे अब राज नेताओं के बीच राय शुमारी का कार्य आरंभ हो जाएगा ।