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थर्ड जेंडर जागरूकता संवेदीकरण पर जिला पुलिस कार्यालय में हुआ कार्यशाला का आयोजन। तृतीय लिंग के अधिकार एवं संरक्षण के संबंध में दी गई जानकारी।

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*सूरजपुर।* मंगलवार 8 नवंबर को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में तृतीय लिंग व्यक्ति के अधिकारों व संरक्षण विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय थर्ड जेंडर जागरूकता संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड अंतर्गत विशेषज्ञ सदस्यों की उपस्थिति में समाज में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 पर विस्तृत जानकारी दिया। समाज में उभय लिंगी व्यक्ति के प्रति आदर व समानता का दृष्टिकोण लाने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यह भी बताया गया की समाज एवं धर्म ग्रंथों में भी समुदाय की पर्याप्त एवं बराबर सहभागिता का वर्णन है, सभी के लिए समान सम्मान, विधिक अधिकार, न्याय एवं सुविधा प्रदाय की गई है। इसमें थर्ड जेंडर व्यक्ति भी शामिल है। उन्हें भी आम लोगों के समान समझते हुए सम्मान मिले। तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य सुश्री रवीना बरिहा ने कार्यशाला में थर्ड जेंडर की पृष्ठभूमि व थर्ड जेंडर द्वारा अपने अधिकारों के प्रति आई सीमित जागरूकता के कारण थर्ड जेंडर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा जजमेंट -2014 के तहत विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की दिशा में आवश्यक जानकारी से अवगत कराया। तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्या सुश्री विद्या राजपूत ने कार्यशाला में थर्ड जेंडर व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार थर्ड जेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जिसमें पृथक-पृथक अधिनियम व धारा लागू कर दंड का भी प्रावधान किया है। कार्यशाला में सामाजिक कार्यकर्ता श्री पॉपी देवनाथ ने भी तृतीय लिंग को समाज में होने वाले परेशानियों के बारे में अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा कि शासन व पुलिस मुख्यालय के द्वारा तृतीय लिंग के प्रति समानता दिखाते हुए पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर तृतीय लिंग व्यक्तियों को नियुक्ति देकर आदर्श स्थापित किया है। आज समाज में तृतीय लिंग के प्रति अवधारणा बेहतर स्थिति में नहीं है, इनके समानता के लिए कार्य करने की जरूरत है। जैसे हम घर के सदस्यों में भेदभाव नहीं करते उसी प्रकार समाज में भी तृतीय लिंग से भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम सभी को उनके कल्याण एवं अधिकारों के प्रति सजग एवं संवेदनशील रहकर कार्य करना होगा। जिस दिन समाज में सभी स्थानों अथवा धार्मिक स्थलों या प्रत्येक जगहों पर महिला-पुरुष लिंग की तरह ही तृतीय लिंग को भी समान स्तर की सोच या नजरिया प्राप्त हो जाएगी, उस दिन एक बेहतर समाज का निर्माण करने में हम सफल होंगे। कार्यशाला में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य सुश्री विद्या राजपूत, सुश्री रवीना बरिहा एवं सामाजिक कार्यकर्ता पॉपी देवनाथ को पुलिस अधीक्षक ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु, डीएसपी मुख्यालय नंदिनी ठाकुर, एसडीओपी सूरजपुर प्रकाश सोनी, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी दीपमाला कुर्रे, समस्त थाना-चैकी प्रभारी, जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण, सखी वन स्टाप सेंटर, महिला बाल विकास विभाग, नवा बिहान, सीडब्ल्यूसी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।सूरजपुर। मंगलवार 8 नवंबर को जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में तृतीय लिंग व्यक्ति के अधिकारों व संरक्षण विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय थर्ड जेंडर जागरूकता संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड अंतर्गत विशेषज्ञ सदस्यों की उपस्थिति में समाज में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 तथा नियम 2020 पर विस्तृत जानकारी दिया। समाज में उभय लिंगी व्यक्ति के प्रति आदर व समानता का दृष्टिकोण लाने जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में यह भी बताया गया की समाज एवं धर्म ग्रंथों में भी समुदाय की पर्याप्त एवं बराबर सहभागिता का वर्णन है, सभी के लिए समान सम्मान, विधिक अधिकार, न्याय एवं सुविधा प्रदाय की गई है। इसमें थर्ड जेंडर व्यक्ति भी शामिल है। उन्हें भी आम लोगों के समान समझते हुए सम्मान मिले।
तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य सुश्री रवीना बरिहा ने कार्यशाला में थर्ड जेंडर की पृष्ठभूमि व थर्ड जेंडर द्वारा अपने अधिकारों के प्रति आई सीमित जागरूकता के कारण थर्ड जेंडर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नालसा जजमेंट -2014 के तहत विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की दिशा में आवश्यक जानकारी से अवगत कराया। तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्या सुश्री विद्या राजपूत ने कार्यशाला में थर्ड जेंडर व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार थर्ड जेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, जिसमें पृथक-पृथक अधिनियम व धारा लागू कर दंड का भी प्रावधान किया है। कार्यशाला में सामाजिक कार्यकर्ता श्री पॉपी देवनाथ ने भी तृतीय लिंग को समाज में होने वाले परेशानियों के बारे में अवगत कराया।
पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने कहा कि शासन व पुलिस मुख्यालय के द्वारा तृतीय लिंग के प्रति समानता दिखाते हुए पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर तृतीय लिंग व्यक्तियों को नियुक्ति देकर आदर्श स्थापित किया है। आज समाज में तृतीय लिंग के प्रति अवधारणा बेहतर स्थिति में नहीं है, इनके समानता के लिए कार्य करने की जरूरत है। जैसे हम घर के सदस्यों में भेदभाव नहीं करते उसी प्रकार समाज में भी तृतीय लिंग से भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम सभी को उनके कल्याण एवं अधिकारों के प्रति सजग एवं संवेदनशील रहकर कार्य करना होगा। जिस दिन समाज में सभी स्थानों अथवा धार्मिक स्थलों या प्रत्येक जगहों पर महिला-पुरुष लिंग की तरह ही तृतीय लिंग को भी समान स्तर की सोच या नजरिया प्राप्त हो जाएगी, उस दिन एक बेहतर समाज का निर्माण करने में हम सफल होंगे।
कार्यशाला में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य सुश्री विद्या राजपूत, सुश्री रवीना बरिहा एवं सामाजिक कार्यकर्ता पॉपी देवनाथ को पुलिस अधीक्षक ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु, डीएसपी मुख्यालय नंदिनी ठाकुर, एसडीओपी सूरजपुर प्रकाश सोनी, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह, प्रशिक्षु डीएसपी दीपमाला कुर्रे, समस्त थाना-चैकी प्रभारी, जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण, सखी वन स्टाप सेंटर, महिला बाल विकास विभाग, नवा बिहान, सीडब्ल्यूसी एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

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