राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना: छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक कर सकते है आवेदन
सूरजपुर/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम दो किश्त हस्तांतरित की गई है। 2000 रूपये प्रति हितग्राही के मान से 354513 हितग्राहियों के खाते में राशि 70,90,26,000 रूपये तथा 31 मार्च 2022 को 355402 हितग्राहियों के खाते में 71,08,04,000 रूपये सीधे डी.बी.टी. द्वारा हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में इस योजनांतर्गत संशोधित किया गया है। अब प्रतिवर्ष राशि 6000 रूपये के स्थान पर 7000 रूपये प्रति हितग्राहियों को प्रदान किया किया जाएगा। इसके तहत् वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त की राशि 2000 रूपये प्रति हितग्राही के मान से 21 मई 2022 को 354766 पात्र हितग्राहियों के खातें में सीधे डी.बी.टी. किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों के रूप में पुजारियों, बैगा, गुनिया, मांझी से भी आवेदन लिये जा रहे हैं तथा पूर्व में छूटे हुये हितग्राहियों एवं नवीन आवेदकों से भी आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं।
कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों एवं नये प्राप्त आवेदन पत्रों का भी समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दी हैं। उन्होंने जिले वासियों से जो हितग्राही पात्रता रखते हैं लाभ लेने अपील की है। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर अपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है अतः छूटे एवं नवीन हितग्राही पंजीयन हेतु 10 जून तक आवेदन कर सकते है।