इंडियन रिपब्लिक न्यूज: हाईकोर्ट ने शिक्षक को संभाग स्तर का पद बताते हुए पिछले 1 साल से शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। इससे शिक्षक के 2300 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सहायक शिक्षक की नियुक्ति पर रोक अब भी बरकरार है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर माह में होगी। संदीप मंडल, प्रेमलता साहू, धर्मेंद्र कुमार ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका प्रस्तुत की। इसमें बताया कि व्यापम ने शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए 9 मार्च 2019 में विज्ञापन जारी किया था। इसमें राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार बस्तर सरगुजा, कोरबा के लिए जिला स्तर के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए केवल उन्हीं जिलों के उम्मीदवार पात्र होंगे कहा गया था। इस परीक्षा में
निर्देश का लाभ नहीं दिया जा रहा था। जिससे वहां की स्थानीय निवासियों ने याचिका दायर कर नियम के अनुसार लाभ देने की मांग की थी। इसकी सुनवाई के बाद 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित जिलों में सहायक शिक्षक व शिक्षक की नियुक्ति आदेश जारी करने हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिससे चयनित शिक्षकों का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा रहा था। याचिकाकर्ता चयनित शिक्षक हैं। उन्होंने रोक हटाने की मांग करते हुए बताया कि उनका चयन शिक्षक के पद पर हो चुका है। संदीप मंडल तो शिक्षक कृषि के चयन सूची में प्रथम स्थान पर हैं। राज्य शासन का परिपत्र केवल तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तर के पदों के लिए है। जबकि शिक्षक संभाग स्तर का पद है इस कारण इस प्रकरण से उसका कोई संबंध नहीं है। शिक्षक के संबंध में स्थगन आदेश को हटाने के लिए निवेदन किया गया।