एस.एम.पटेल,बलरामपुर: बलरामपुर जिले की थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 186/2021 धारा 302.376 अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गुलशन उर्फ परसोत्तम गोंड़ पिता बासदेव गौड़ उम्र 45 वर्ष निवासी नवकी, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर को चुनी नगेशिया कर्मा खेलने बाबू लाल के घर गई थी जिसको काम करने की नियत से नदी के किनारे ले जाकर बलात्कार उपरांत हत्या करने का दोषी पाते हुए गिरफ्तार किया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी के द्वारा मृतिका को खींचकर नदी की ओर ले जाया जा रहा था बाद में पता चला कि आरोपी के द्वारा जबरन मारपीट कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है मृतिका के पुत्र के रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर होने से सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलरामपुर सुशिल नायक मार्गदर्शन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी डी.के. सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजपुर अखिलेश सिंह के निर्देश पर टीम रवाना होकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया बाद आरोपी का मेमोरेण्डम कथन में आरोपी द्वारा बलात्कार करना स्वीकार किया गया है। तथा विवाद झगड़ा होने से गुस्से में आकर मारपीट कर डण्डे से हत्या करना पाया गया है। अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तथा न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा गया इस कार्यवाही में थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, अब्दुल मुनाफ, प्रधान आरक्षक शशिशेखर तिवारी, श्यामलाल भगत, आरक्षक पंकज पोर्ते, प्रबोध मिंज, प्रमोद यादव, प्रेम साय कुजूर, लखेश्वर पैकरा, महिला आरक्षक अनुपमा कपूर, करिश्मा एक्का, सैनिक सोहरमनी शामिल रहे।