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स्कूल में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की दी गई जानकारी

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एस.एम .पटेल
बलरामपुर
बलरामपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिराजुद्दीन कुरैशी के निर्देशन में चाइल्ड एजुकेशन विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित समस्त छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सामानों की खरीदी न किया जाये जो बीआईएस मानकों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं को को चाइल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098, नालसा हेल्प लाईन नम्बर 15100, नवीन मोटरयान अधिनियम, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल शिक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सचिव रेशमा बैरागी ने छात्रों को शिक्षा का महत्व बताया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की सलाह दी। उक्त विधिक जागरूकता शिविर में विद्यालय के प्राचार्य सलीम खान, विद्यालय के व्यवस्थापक रागिब खान सहित विद्यालय के शिक्षकगण उपस्थित थे।

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