रायपुर। छत्तीसगढ़ के नागरिक पटाखों को सीमित समय के लिए ही फोड़ने की अनुमति होगी, यह सीमित समय दो घंटे का है,साथ ही कई पटाखे अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। राज्य सरकार ने NGT याने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश के हवाले से दिशा निर्देश जारी किए हैं।सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को उक्ताशय के आदेश कड़ाई से क्रियान्वित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार दीपावली पर रात आठ से दस बजे तक,छठ पर्व पर सुबह छ से सुबह आठ तक,गुरु पर्व पर रात आठ बजे से रात दस बजे तक,और क्रिसमस तथा नया साल पर रात 11.55 से रात 12.30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
इन पटाखों में इंप्रूव्ड और हरित पटाखे ही होंगे जो कम आवाज़ करते हैं,जिनकी ध्वनि सीमा निर्धारित सीमा के भीतर होगी।सीरिज पटाखे या कि लड़ियों वाले पटाखे पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, इसके मायने यह कि ना तो यह बनेंगे ना उपयोग होगा और ना ही बेचे जा सकेंगे।जिन पटाखों में लिथीयम आर्सेनिक एंटिमनी लेड और मर्करी का उपयोग किया जा रहा है उनके निर्माता के लायसेंस रद्द होंगे।वहीं ऑनलाइन जैसे फ़्लिपकार्ट अमेजन इत्यादि से बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।