सूरजपुर-मोहिबुल हसन(लोलो)…… जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हरिलाल कुर्रे , शिक्षक , एल . बी . शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केशवपुर विकासखंड रामानुजनगर , जिला सूरजपुर , छत्तीसगढ़ के द्वारा विद्यालयीन समय में शराब का सेवन करने , छात्रों के साथ गाली – गलौच एवं दुर्व्यवहार किये जाने तथा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है । यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 23 के उल्लघंन के प्रथम दृष्टया दोषी हैं । अतः श्री कुर्रे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) के तहत् तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय , जिला बलरामपुर – रामानुजगंज नियत किया जाता है । निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।