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शासकीय भूमि के खसरा नंबर के साथ छेडखानी करने पर पटवारी को किया गया बर्खास्त

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सूरजपुर/ IRN24… अनुविभाग सूरजपुर अंतर्गत तहसील कार्यालय लटोरी में पदस्थ पटवारी श्री बालचंद आ० हिरकिशुन राजवाड़े के द्वारा ग्राम मदनपुर स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 83/2 रकबा 0.27 हे. ख0नं0 84 रकबा 0.98 हे०, ख0नं0 89 रकबा 0.25 हे० ख०नं० 101 रकबा 0.52. ख०नं० 104 रकबा 0.40 हे०, ख०नं० 105 रकबा 0.20 हे0, ख०नं. 108 रकबा 0.25 हे० उक्त सभी खसरा नंबर शासकीय भूमि थी जिनमे सभी खसरा नंबरो मे छेड़-छाड़ करते हुए चिन्ता राम राजवाड़े का नाम दर्ज कर शिवलाल पिता/पति / माता चिन्ता राम का नाम अंकित किया गया। साथ ही ख०नं० 66 रकबा 0.75 हे. ख०नं० 48 रकबा 0.11 हे., ख०नं० 67 रकबा 0.74 हे., खसरा नंबर 68 रकबा 0.27 हे., ख0नं0 57 रकबा 0.84 हे. जो शासकीय भूमि थी जिसमे छेड़-छाड़ कर सभी खसरा नंबरो का मद परिवर्तन कर प्रकाश समद्दार पता सा०देह भूमि स्वामी के नाम से दर्ज किया गया उसके पश्चात् सभी खसरा नंबरो को प्रकाश समद्दार आ० शैलेन्द्र समद्दार निवासी किशुनपुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के नाम से भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया गया ख०नं० 58 रकबा 0.26हे. ख०नं० 168 रकबा 0.82 हे ख०नं० 109 रकबा 0.26 हे. भूमि जो शासकीय मद की थी जिसका मद परिवर्तन कर सुखरंजन हालदार के नाम से अंकित किया गया उसके पश्चात् सभी खसरा नंबरो को विभा सिंह पति/पिता सुखरंजन हलदार के निवासी अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा के नाम से पूर्व से आदेश पारित कर दर्ज किया गया तथा किसी प्रकार के आदेश की प्रति संलग्न नहीं किया गया।जबकी सभी खसरे छोटे झाड़ जंगल मद के थे। आपके द्वारा ग्राम मदनपुर एवं पण्डोनगर स्थित शासकीय भूमियो कोव्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आनलाईन राजस्व रिकार्डो में हेर-फेर करते हुये शासकीय भूमि को भूमिस्वामी मद में दर्ज कर गंभीर कृत्य किया गया है जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 नियम 10 खण्ड-2 शास्ति (नियम 10,11) में दिये गये प्रावधानों के तहत् कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर जिला सूरजपुर के आदेश कमांक 573/अ.वि.अ./स्था./2025 सूरजपुर दिनांक 01/04/2025 के प्रभाव से सेवा से पृथक (बर्खास्त) किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

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