एस.एम .पटेल
बलरामपुर
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूली छात्रा को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला पंजीबद्ध हुआ जिसमें आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. – 10/2022 धारा 363,376,506/34 भा.द.वि. एवं पाक्सों एक्ट की धारा 4,6 नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर शादी करने का झांसा देकर बलात्कार के आरोपी सुभाष पिता राम यादव उम्र 24 वर्ष साकिन अमेरा थाना शंकरगढ़ को गिरफ्तार किया गया
प्रार्थिया/पीड़िता थाना शंकरगढ़ की थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन इस आशय का पेश की कि मैं कक्षा 11 वीं में शा.कन्या उ.मा.विदयालय शंकरगढ़ में पढ़ती हुँ मेरी जान पहचान ग्राम अमेरा निवासी सुभाष यादव से करीबन 04 साल से है सुभाष यादव से मेरी बात होती थी इसी बीच सुभाष यादव की शादी हो गई और में बात करना बंद कर दी लेकिन सुभाष यादव मुझे स्कुल आते जाते परेशान करता था दिनांक 20/01/2022 को मैं अपने घर मानपुर से शा.कन्या उ.मा.विदयालय शंकरगढ़ पढ़ने आ रही थी कि रास्ते में सुभाष यादव और उसका चाचा बलवंत यादव मुझे जबरदस्ती स्कार्पियो वाहन में बैठा लिये वाहन बलवंत चला रहा था, मुझे सावत सरना डिपाडीह घुमाने के नाम से ले गया तथा सावत सरना डिपाडीह आम पेड़ के नीचे गाड़ी खडा कर गाड़ी मे ही मेरे साथ जबरजस्ती बलात्कार किया इसके बाद स्कार्पियो से राजपुर में घुमाया फिर वापस अपने घर अमेरा ला कर दो दिन तक घर में रखा जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए बोलती तो वह जान से मारने की धमकी देता था कि रिपोर्ट पर अप.क. 10/2022 धारा 363,376,506,34 भा.द.वि,पाक्सो एक्ट की धारा 04,06 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के आरोपी सुभाष यादव व बलवंत यादव घटना दिनांक से फरार हो गये थे,पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक के निर्देशन में एवं उप पुलिस अधीक्षक कुसमी रितेश चौधरी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शंकरगढ़ हेमंत अग्रवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी का पता तलाश किया गया तथा मुख्य आरोपी सुभाष यादव निवासी ग्राम अमेरा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी रितेश चौधरी , उप निरीक्षक हेमंत कुमार अग्रवाल, आरक्षक गोपाल राम ,संतोष सिंह ,नरेश कुजुर ,बबलू बेक ,नीलेन्द्र कुमार द्विवेदी म.आ कांती नायक ,ललिता तिवारी शामिल रहे