रायगढ़ / स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम आयुक्त एस जयवर्धन के दिशा निर्देश पर नगर निगम की टीम ने शराब भट्टी,गोपी टाकीज क्षेत्र,गौरीशंकर मंदिर से नगर निगम तक के दुकानदारों और ठेले वालो के द्धारा
गंदगी करने और प्लास्टिक,प्रतिबंधित सामग्री रखने पर ₹6400 एवं हंडी चौक से सत्तीगुड़ी चौक एवं स्टेशन चौक तक के दुकानदारों और ठेले वालो के दुकान में प्रतिबंधित सामग्री रखने पर जप्ती की कार्यवाही करते हुए ₹7800 का जुर्माना किया ।शहर को स्वच्छ बनाने निगम अमला प्रतिदिन स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वार्डो का निरीक्षण कर रही है और साफ सफाई रखने तथा प्लास्टिक के उपयोग न करने लोगो मे जागरूकता लाने अपील कर रही है किंतु कुछ दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा था उसी तारतम्य में अवैध प्रतिबंधित सामग्रियों के लगातार मिल रही शिकायतों एवं सूचना के आधार पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग से सहायक स्वास्थ्य अधिकारी रमेश तांती,स्वास्थ्य निरीक्षक राजू पांडे एवं सफाई दरोगा के साथ कर्मचारियों के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्र और चौक चौराहे में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग करने वाले दुकानदारों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई।
जिसमे शराब भट्टी के पास गंदगी के ढेर करना,डस्टबिन ना रखना वही गोपी टाकीज क्षेत्र और गौरीशंकर मंदिर से नगर निगम तक के दुकानदारों और ठेला वालो के दुकान में जांच किया जहां पर गंदगी और प्लास्टिक आदि प्रतिबंधात्मक सामग्री प्राप्त हुई जिन्हें 6400 रु फाइन किया गया वही हंडी चौक से सत्तीगुड़ी चौक एवं स्टेशन चौक तक के दुकानदारों और ठेले वालो के दुकान में प्रतिबंधित सामग्री रखने पर जप्ती की कार्यवाही करते हुए ₹7800 का जुर्माना करते हुए समझाइश दी गई ।