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लॉकडाउन में बेवजह बाहर घूमने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किये आदेश..

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न्यूज डेस्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर धीमा तो हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के इस कहर के बीच प्रदेश में लॉकडाउन जारी है। अलग-अलग जिलों में कलेक्टर हालात के मुताबिक निर्णय ले रहे हैं। गौरेला,पेंड्रा-मरवाही जिले में भी लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दिया है। खास बात ये है कि कलेक्टर ने इस दौरान बेवजह घूमते पकड़े जाने और इवनिंग-मार्निंग वाक करते नजर आने वाले लोगों को 10 हजार जुर्माना का आदेश दिया है।

कलेक्टर नम्रता गांधी ने 12 मई से 15 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश दिया है। कलेक्टर नम्रता ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक तौर पर शादी की इजाजत नहीं होगी, वहीं किसी भी तरह के समारोह और आयोजन पर पूर्ण पाबंदी होगी। शादी व दशगात्र में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। जीपीएम जिले में सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं को ही छूट होगी।

कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मार्निंग व इवनिंग वाक के साथ-साथ बिना वजह घूमते पाये जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। कलेक्टर के इस आदेश के बाद तफरी काटने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है।

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