राधे यादव (IRN.24)भैयाथान ✍🏻
सूरजपुर/सरमा/IRN.24…जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत सरमा में पदस्थ सचिव दयाशंकर साहू के विरुद्ध ग्रामीणों की शिकायत पर जांच टीम गठित किया गया था जांच में दोषी पाए जाने पर जिला पंचायत सूरजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया।मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत सूरजपुर के ग्राम पंचायत सरमा के विभिन्न कार्यों में हुए अनियमितता संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच, गठित जांच दल द्वारा दिनांक 19.11.2024 को किया गया। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत सरमा में लगे यूकेलिप्टस की लकड़ी के विक्रय किये जाने के संबंध में सरपंच एवं तत्कालीन पंचायत सचिव दयाशंकर साहू के द्वारा भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत में स्वीकृत कार्यों पीडीएस भवन में पेंट/पोताई कार्य, स्कूल मैदान में मुरमीकरण कार्य, पंचायत भवन में बिजली मरम्मत कार्य एवं 15 अगस्त 2023 के कार्यों में कुल राशि 1,48,722/- रूपये (एक लाख अड़तालिस हजार सात सौ बाईस रूपये) फर्जी देयक के आधार पर शासकीय राशि आहरण किया जाना पाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत के कार्यों में अनियमितता बरतना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-03 तथा छ0ग0 ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4, 5 एवं 6 के विपरीत होने के फलस्वरूप श्री दयाशंकर साहू, पंचायत सचिव (तत्कालीन), ग्राम पंचायत सरमा तथा वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत पचिरा, जनपद पंचायत सूरजपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा ग्राम पंचायत पचिरा का प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के विकल्प पर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी।