सूरजपुर/भटगांव/IRN.24… न्यायालय तथा शासन के आदेश का भटगांव क्षेत्र में नहीं होता पालन तेज आवाज़ मे डी जे बजा कर खुले आम उड़ाई जाती है आदेश की धज्जियाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसको पालन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पूर्व मे तथा वर्तमान मे समस्त जिला के जिम्मेदार अधिकारीयों को पत्र जारी करके डीजे पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। जिसका पालन भटगांव क्षेत्र में नहीं हो रहा है। आए दिन डी जे संचालक लोग गाड़ियों मे डीजे का इस्तेमाल करके क्षेत्र में घूमते हुए देखे जा सकते हैं। इन बेलगाम डीजे संचालकों के ऊपर न्यायालय तथा शासन के आदेश का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही उनको रोकने के लिए या जागरूक करने के लिए कोई प्रशासनिक पहल की गई है।जिससे की वो लोग जागरूक हो सके तथा उन्हें इस बात के ज्ञान हो सके कि डीजे चलाने पर शासन ने प्रतिबंध लगाया है तथा गाड़ी जप्त करने और परमिट निरस्त करने की कार्यवाही का आदेश भी जारी किया गया है। डीजे संचालकों के द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय के पास भी धड़ल्ले से डीजे चला करके शासन के आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों तथा आम नागरिकों का कहना है कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण डीजे संचालकों के द्वारा एक-एक वाहन में बड़ा बड़ा सेट लगाया गया है। जब डीजे सड़क और मुहल्लो से गुजरता है तो पूरा घर कांपने लगता है तथा लोगों के अंदर में घबराहट बेचैनी छाने लगती है। इन खतरनाक तेज आवाज़ डीजे से हार्ट पेशेंट, अस्थमा पेशेंट,माइग्रेन के मरीज, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओ,छोटे बच्चे तथा जानवरों को भारी तकलीफ होती है उनके अंदर घबराहट और बेचैनी बढ़ जाती है और कई लोगों की तबियत खराब हो जाती है । जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से बेलगाम डीजे संचालको के ऊपर कार्यवाही करने तथा ध्वनि प्रदूषण को रोकने की मांग की है।