सूरजपुर-IRN.24
जिले में आदर्श आचरण संहिता का पालन नियमित करवाया जा रहा है, साथ ही प्रशासन के अमलों द्वारा सतत निगरानी भी रखी जा रही है और उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में प्राप्त सूचना अनुसार जिले के विकासखण्ड राजपुर अंतर्गत आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजपुर को प्राप्त सूचना एवं वाट्सप मैसेज मे सर्कुलेट महतारी वंदन योजना संबंधित पम्पलेट प्रिंटर सौरभ फ्लैक्स एण्ड प्रिटिंग प्रेस महुआपारा द्वारा मुद्रित किया गया है। तत्पश्चात अनुविभागीय अधिकारी एवं एफ.एस.टी. टीम द्वारा प्रिंटिंग प्रेस में ऊक्त पम्पलेट की जांच की गई। जांच के दौरान प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को आदर्श आचार संहिता अंतर्गत 127A Of the Representation of the people Act 1951 के तहत् Publiser Declaration (घोषणा) का सह-प्रतिलिपि दिखाने हेतु कहा गया, किन्तु श्री प्रेस के संचालक द्वारा आज दिनांक तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को किसी प्रकार की सूचना दी। दस्तावेजों के अभाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होना पाया गया। और प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए सौरभ फ्लैक्स प्रिंटिंग राजपुर को सील करने की कार्यवाही की गई। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को अपना पक्ष रखने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया।