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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चावल का वितरण

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एस.एम. पटेल
बलरामपुर


राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल राज्य के राशनकार्डधारियों परिवारों को माह मई से नवम्बर 2021 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल का अतिरिक्त आबंटन प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 51.20 लाख राशनकार्ड में शामिल 2 करोड़ सदस्यों हेतु उपरोक्त चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है जबकि राज्य में प्रचलित सभी 68.63 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य में 7.19 लाख राशनकार्ड अन्त्योदय योजना के तथा शेष 44.01 लाख राशनकार्ड प्राथमिकता वाले परिवारों को जारी किए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अन्त्योदय परिवार के लिए प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न की पात्रता तथा प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता 5 किलो प्रति सदस्य निर्धारित है। उपरोक्त दोनों श्रेणी के राशनकार्डों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह मई 2021 से लेकर माह नवम्बर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1 लाख 385 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जा रहा है, जिसका वितरण इन राशनकार्डों में शामिल सदस्यों को दिया जा रहा है।
अन्त्योदय अन्न योजना के सभी राशनकार्डधारी परिवारों को 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता के अलावा इन राशनकार्डों में शामिल प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निर्धारित पात्रता अनुसार प्रत्येक माह एवं अतिरिक्त आबंटन का विवरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्त्योदय एवं सामान्य परिवार के लिए निर्धारित पात्रता तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अतिरिक्त खाद्यान्न को जोेड़कर प्रदेश के राशनकार्डधारियों को माह मई 2021 से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
राज्य में कोविड की द्वितीय लहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद राशनकार्डधारियों को राज्य शासन द्वारा माह मई से नवम्बर 2021 के दौरान चावल का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य को इस अवधि के लिए जारी चावल की प्रदाय दर 3रूपए प्रतिकिलो है। इस प्रकार राज्य शासन द्वारा माह मई से सितम्बर 2021 तक वितरित निःशुल्क चावल पर 97 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जायेगी।
माह मई 2021 से लेकर माह सितम्बर 2021 तक भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्राप्त कुल 10.78 लाख टन चावल के आबंटन में से 10.56 लाख टन चावल का वितरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रतनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल परिवारों को किया गया है इसी अवधि में राज्य में प्रचलित अतिरिक्त राशनकार्डों पर 1.12 लाख टन निःशुल्क चावल का वितरण किया गया है, जिसका व्यय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा सामान्य एपीएल परिवारों को इस अवधि में 1.30 लाख टन रियायती दर पर वितरित किया गया है, जिसकी सब्सिडी भी राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है।

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