पटना प्राचार्य हुआ निलंबित, आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन प्राचार्य देवकरण सिंह नहीं दे पाये संतोष जनक जवाब
सूरजपुर-IRN.24
बैकुंठपुर — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर, 2023 को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु संपूर्ण कोरिया जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आज स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) के प्राचार्य को आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन के दोषी पाए जाने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।बता दें वीडियो निगरानी दल के प्रतिवेदन एवं वीडियो के अवलोकन में यह पाया गया कि 2 नवम्बर 2023 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) ग्राउंड में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 03 बैकुण्ठपुर की इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अम्बिका सिंहदेव के पक्ष में आयोजित इण्डियन नेशनल कांग्रेस के स्टार प्रचारक डॉ. चरणदास महंत की चुनावी सभा में स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म में स्टेज पर जन प्रतिनिधियों को गुलदस्ता से स्वागत एवं फोटोग्राफ हेतु पोज दिया गया।इसके पश्चात् स्कूल यूनिफॉर्म में आये अन्य बच्चों एवं श्रोताओं के साथ स्टेज के सामने बैठकर एवं खड़े होकर चुनावी भाषण सुना गया, जो कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया। उक्त स्कूल के प्राचार्य श्री देवकरण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के विपरीत आचरण किये जाने पर श्री देवकरण सिंह, प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा विभाग कोरिया में निर्धारित किया गया है।