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नाबालिग छात्रा के आत्महत्या के मामले मे सरगुजा पुलिस द्वारा की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही..

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IRN.24(गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़)

:- शहर के कार्मेल स्कूल मे अध्ययनरत मृतक नाबालिग छात्रा द्वारा घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले मे सरगुजा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सर्वप्रथम मर्ग क्रमांक 14/24 धारा 174 जा. फौ. कायम कर जांच मे लिया गया, मर्ग कायमी पश्चात पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर छात्रा का सुसाइड नोट मौक़े से बरामद किया गया, एफ.एस.एल. टीम, पुलिस टीम द्वारा मौक़े से साक्ष्य एकत्रित कर मृतक नाबालिग छात्रा का पोस्टमार्टम कराया गया, प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल की शिक्षिका सिस्टर मर्सी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 34/24 धारा 305 भा.द.वि. का अपराध दर्ज कर आरोपियाँ कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया हैं।

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