Indian Republic News

नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को दी 10 वर्ष की कारावास व 1 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा

0

- Advertisement -

(IRN.24…राधे यादव भैयाथान) सूरजपुर। चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मोटर सायकलसहित संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर विश्रामपुर को पकड़ा था जिसके कब्जे से एविल इंजेक्शन 30 नग व रिचोफिन इंजेक्शन 40 नग जप्त कर धारा 21 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एएसआई मानिकदास के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21 (सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.