सूरजपुर। ग्राम घोंसा निवासी चंद्रशेखर सिंह ने थाना झिलमिली में सूचना दिया कि इस वर्ष इसका भाई पहाड़पारा में अलग घर बनाकर रहता था जिसमें झाड़ी का झाला बनाकर शाम को वहीं सोता और रहता था। दिनांक 14.02.23 को खाना खाकर झाला में सोने गया था उसके अगले सुबह को राकेश सिंह बताया कि श्रवण सिंह के झाला में आग लगने से वह जलकर मर गया है सूचना पाकर यह वहां गया तो देखा कि भाई जला मरा पड़ा है जो सोते समय ठण्ड से बचने के लिए आग जलाकर सोया होगा और आग हवा में चिंगारी से झाला में आग लगा होगा जिससे जलकर मृत्यु हो गया। सूचना पर थाना झिलमिली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ किया।
पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री रामगोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत् मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री रामकृष्ण साहू (भा.पु.से.) ने मर्ग जांच सूक्ष्मता से करने हेतु घटना स्थल से साक्ष्य संकलित करने के निर्देश थाना प्रभारी झिलमिली को दिए। मर्ग जांच के दौरान एफएसएल रिपोर्ट में जप्तशुदा वस्तु में तेलिए द्रव (केरोसीन) का उपस्थित होना एवं मृतक के पीएम कर्ता डॉक्टर से पीएम की क्वेरी कराने पर मृतक की मृत्यु अननेचुरल कोरिलेट विथ द सरकमस्टेंशियल एविडेंस लेख करने पर एवं परिजन तथा गवाहों से पूछताछ पर विगत 1 वर्ष से ग्राम घोसा के सोसाइटी में मिट्टी तेल नहीं बटने के कारण मृतक द्वारा अपने घोसा पहाड़पारा झाला (झोपड़ी) में किसी भी कार्य हेतु मिट्टी तेल का उपयोग नहीं करना पाया गया।
जांच के दौरान मृतक की पत्नी का ग्राम उधनापुर निवासी कल्याण सिंह से अवैध संबंध होने की बात सामने आई, जिसकी सूचना मृतक को होने पर बार-बार अपनी पत्नी और कल्याण सिंह को मना करने पर भी बात नहीं मानने पर तीनों के बीच वाद विवाद होने की जानकारी परिजनों द्वारा दिया गया एवं घटना दिनांक को मृतक की पत्नी एवं मृतक के बीच कल्याण सिंह से मृतक मोबाईल पर बात करने की बात को लेकर वाद-विवाद होने की जानकारी परिजनों के द्वारा दी गई तथा उर्मिला और कल्याण सिंह के द्वारा श्रवण कुमार की हत्या किये जाने का शंका जाहिर करने एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया मृतक पर मिट्टी तेल डालकर हत्या करना पाए जाने पर धारा 302, 201 भादसं. के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में प्रकरण की विवेचना के दौरान कल्याण सिंह व उर्मिला सिंह को पकड़ा गया। पूछताछ पर दोनों ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। मामले में आरोपियों के निशानदेही पर मिट्टी तेल लाने में उपयोग किया गया जरकीन एवं घटना में प्रयुक्त आई 20 कार जप्त कर प्रकरण में पृथक से धारा 120बी, 34 भादसं. जोड़ते हुए आरोपी कल्याण सिंह पिता गनपत सिंह उम्र 38 वर्ष ग्राम उधनापुर, थाना खड़गवां, जिला एमसीबी एवं उर्मिला सिंह पति स्व. श्रवण सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम घोसा, थाना झिलमिली को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी झिलमिली निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, एसआई हिम्मत सिंह, प्रधान आरक्षक हेमंत सोनवानी आरक्षक दिनेश ठाकुर, हेमन्त सिंह,राकेश सिंह, सौकी लाल चौहान, महिला आरक्षक बसंती गिद्ध, अंजीता तिर्की व देशमति तथा साइबर सेल से आरक्षक युवराज यादव व रोशन सिंह सक्रिय रहे।