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छत्तीसगढ़: राज्य में खोले जाएंगे 1000 परिवहन सुविधा केंद्र, एजेंटों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की थी,इसका असर अब दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं का आसान और घर के पास उपलब्ध कराने के लिए उनकी घोषणा के बाद विभाग ने अब परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना भी शुरू कर दी है। जिला स्तर पर इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में 24 परिवहन केन्द्रों की स्थापना के लिए रुचिकर आवेदकों से आगामी 10 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ज्ञात हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में 1000 के करीब परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जानी है।

नहीं होगी एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत
परिवहन सुविधा केन्द्रों के स्थापित होने से परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के निकट ही उपलब्ध हो जाएंगी। आरटीओ सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी। परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से खाका तैयार स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां इन केन्द्रों की स्थापना के बाद परिवहन सुविधाओं के लिए लोगों की पहुंच सरल हो जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में इसे रोजगारमूलक भी बनाया जा रहा है। परिवहन सुविधा केन्द्रों बनाये जाने से करीब पांच हजार युवाओं के रोजगार मिलने की संभावना भी बनेगी। राज्य के आरटीओ विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को शक्तियां दी हैं । मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में अलग -अलग सेवाओं के लिए फीस भी निर्धारित किया गया है।

परिवहन विभाग की ओर से जारी प्रारूप और मार्गदर्शिका के मुताबिक कोई व्यक्ति

, संगठन, संघ, सहकारी समिति या कोई भी विधिक इकाई पात्र होंगे। वहीं केन्द्र चलाने के लिए कम-से-कम 100 वर्गफीट का खुद का भवन या किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अलग से विभाजित कमरा होना भी आवश्यक है। आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लिकेशन के लिए सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये, परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस/टैक्स भुगतान करने के लिए (प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए) 50 रुपये, लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 50 रुपये, आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग व अपलोड (प्रति पेज) 5 रुपये और ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क (प्रति पेज) 5 रुपये निर्धारित है।

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