छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया। रैलियों, आम सभाओं और चुनावी कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। मतदान 20 दिसंबर को सुबह आठ बजे से होना है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि 385 स्टेशनों पर मतदान होगा. 8 लाख से अधिक मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के पात्र हैं। इसने कहा कि चुनाव के संबंध में सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जिला कलेक्टरों को जारी कर दिए गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य विभाग से कोविड-19 मरीजों की सूची प्राप्त करने को कहा गया है। मतदान केंद्रों पर लोगों को कोविड -19 सकारात्मक रोगियों की उपस्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव मरीज वोट देना चाहते हैं तो उन्हें पोल खत्म होने से एक घंटे पहले पीपीई किट में आना होगा। शराब की दुकानें 18 दिसंबर से 20 दिसंबर को मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। 23 दिसंबर (मतगणना दिवस) को दुकानें बंद रहेंगी। इसी तरह, 20 दिसंबर को कारखानों, दुकानों और सरकारी कार्यालयों सहित अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। शिफ्ट में काम करने वालों को मतदान के लिए दो घंटे की छुट्टी दी जाएगी।