रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले 13 हजार 563 लोगों के स्वजनों को राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। राजस्व सचिव रीता शांडिल्य के अनुसार आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर सहायता राशि देने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह राशि सीधे बैंक खातों में जमा होगी।
राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार कोरोना के कारण मृत व्यक्तियों के स्वजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने के सुप्रीम कोर्ट के 30 जून 2021 के निर्णय के आधार पर यह दिशा- निर्देश जारी किया गया है। सचिव शांडिल्य ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृतक के निकटतम संबंधी, आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये के हिसाब से सरकार लगभग 68 करोड़ का मुआवजा देगी।
हर स्तर पर आवेदन लेने की सलाह
राजस्व विभाग की तरफ से जारी पत्र में आवेदन सभी तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय, सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी प्राप्त करने के लिए कहा गया है।
कलेक्टर की निगरानी में जांच और सत्यापन
आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच और सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि कोरोना से आवेदन पत्र के आधार पर मृतकों के स्वजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।