छत्तीसगढ़ ने अक्टूबर से दिसंबर 2016 तक के बकाया वेतन का भुगतान चौथी किश्त के रूप में जारी करने का आदेश दिया है. अब तक सरकारी कर्मचारियों को बकाया वेतन की तीन किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। वित्त विभाग ने बुधवार को बताया कि छत्तीसगढ़ वेतन संशोधन नियम (2017) एक जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है. संशोधित वेतन का नियमित भुगतान एक जुलाई 2017 से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक छह समान वार्षिक किश्तों में 18 माह के वेतन का बकाया भुगतान करने का निर्णय लिया. चौथी किस्त जारी की जाएगी. एक अन्य आदेश के अनुसार आकस्मिकता निधि के तहत भुगतान किए गए वेतन और मजदूरी के कर्मचारियों को भी एरियर की चौथी किस्त मिलेगी.