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आरटीआई के दस्तावेज निशुल्क देने सूचना आयोग के आदेश

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रायपुर/IRN.24…सूचना के अधिकार के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग से अधिनियम 2005 के तहत पंजीयन रजिस्टर की प्रतिलिपि मांगे जाने में राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई एक्टविस्ट फार्मासिस्ट राहुल वर्मा को निशुल्क दस्तावेज प्रदान करने का आदेश जारी किया है श्री वर्मा ने 2020 में फार्मेसी काउंसलिंग के आरटीआई के तहत पंजीयन रजिस्टर की प्रतिलिपि मांगी थी तब तत्काल जन सूचना अधिकारी डॉक्टर राजीव माल वाले ने कहा था की जानकारी देना संभव नहीं है केवल अवलोकन कर सकते हैं जिसके विरुद्ध अपील की गई थी इसी मामले में तत्कालीन रजिस्टर ने प्रथम अपील अधिकारी को आदेशित किया था कि वह देश को एक 1.13.280 रुपए निशुल्क जमा कर जानकारी प्रदान करें।तब राहुल ने आयोग की सुनवाई में 30 दिन के भीतर जानकारी नहीं देने पर निशुल्क दस्तावेज देने की अपील की सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयोग ने फार्मेसी काउंसलिंग को राहुल वर्मा को निशुल्क दस्तावेज उपलब्ध कराने आदेश किया।

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