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आदर्श आचार संहिता के दौरान कोलाहल नियंत्रण को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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सूरजपुर/IRN.24… नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचरण संहिता के पालन को सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के उपयोग के संबंध में जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के संदर्भ में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्वाचन संचालन हेतु वाहन, माईक, लाउड स्पीकर, पार्टी अथवा अभ्यर्थी व्दारा कार्यालय खोलने तथा सभा/ रैली इत्यादि हेतु एतद्व्दारा जिले से सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है।जारी आदेश अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अनुमति कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रदान कर सकेंगे । इन शर्तों में शामिल है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं/प्रचार/जुलूस में प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही किया जा सकेगा, किंतु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को दृष्टिगत रखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, वृद्धाश्रम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसके अलावा. संबंधित अभ्यर्थी /राजनीतिक दल द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन किया जावेगा। उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए आयोग के सुसंगत प्रावधानों के अधीन दांडिक कार्यवाही की जावेगी। वाहन, रैली, सभा इत्यादि से होने वाले व्यय की जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की जानकारी छुपाया जाना निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना जावेगा। गौरतलब है कि यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तिथि तक सूरजपुर जिले के नगर पालिका परिषद/समस्त नगर पंचायतों (न.पं. विश्रामपुर एवं प्रेमनगर को छोड़कर) / समस्त जनपद पंचायतों में प्रभावशील रहेगा।

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