आज अंबिकापुर के सिनेमा घरों में बाजार मूल्य से अधिक दामों में खाद्य सामग्री की बिक्री व बाहर से खाने का सामान नहीं ले जाने देने व अवैध रूप से अत्यधिक पार्किंग चार्ज वसूलने ( गुजरात हाईकोर्ट के निर्देशानुसार) की शिकायत कलेक्टर सरगुजा को किया गया व मांग किया गया की इस पर रोक लगाया जाए ।
नियमानुसार मॉल और सिनेमाघर बनाते समय संचालकों को 30% पार्किंग रिजर्व रखने का नियम है, इसके बावजूद संचालक पार्किंग को ठेके पर देकर ग्राहकों से पैसा वसूल रहे हैं l जो की गलत है और सिनेमा हॉल और मॉल संचालकों पर धारा 384 की कार्यवाही की जा सकती है ।
ज्ञापन देने वालों में सक्रिय युवा नेता लव कुमार, पत्रकार राजेंद्र जैन, अदिति केशरी, कशिश राजपूत व अन्य लोग उपस्थित थे