सूरजपुर। आपराधिक षडयंत्र एवं अपहरण के आरोपियों का तत्काल हुआ पर्दाफाश थाना प्रतापपुर के प्रकरण में ग्राम रैसरा चौकी चेन्द्रा निवासी प्रार्थी मिलन गिरी पुराने जमाने का महंगे कीमत में बिकने वाले कांच के बोतल की तलाश में था जो आरोपी कैलास विश्वकर्मा कटईपारा निवासी राजेश पण्डो के पास बोतल होने की जानकारी मिलन गिरी को दिया था ।
कैलास विश्वकर्मा अपने सत्तीपारा निवासी इन्द्रदेव राजवाडे से इस बावत चर्चा कर बताया था कि जब मिलन गिरी को कटईपारा बोतल दिखाने ले जायेंगे उसी समय खबर दुंगा तब मौके पर पहुंचकर मारपीट करना डर कर मिलन गिरी के पिता एसईसीएल नौकरी से रिटायर हुआ है जिससे मिलन गिरी अपने पास बहुत पैसा रखा है जो हमें 4-5 लाख रुपये आसानी से दे देगा। कैलास विश्वकर्मा इन्द्रदेव राजवाडे के साथ आपराधिक षडयंत्र कर घटना दिनांक 20.01.2022 के दोपहर मिलन गिरी के कार क्रमांक सीजी 15 डीई 2420 को पलमा से केरता जाने के लिए बुकिंग किया और मिलन गिरी के कार में मिलन एवं संदीप के साथ शाम को पलमा से केरता जाने निकला एवं इसकी सूचना इन्द्रदेव को देता रहा। कैलास विश्वकर्मा बोतल दिखाने के बहाने मिलन एवं संदीप को पोड़ी के पण्डोपारा सुनसान जगह में ले गया तथा राजेश पण्डो से मोबाईल के माध्यम से सम्पर्क कर कांच के बोतल को मंगाकर मिलन तथा संदीप को दिखाने लगा उसी समय योजना अनुरुप इन्द्रदेव राजवाडे अपने बिना नम्बर के बोलेरो में अपने साथी राजकुमार एवं भुपेन्द्र राजवाडे के साथ मौके पर पहुंचकर मिलन एवं संदीप को गाली गुप्तार कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए कार की चाभी एवं मिलन का मोबाईल तथा राजेश पण्डो से बोतल लूट लिये। मौका पाकर राजेश पण्डो वहां से भाग गया, इन्द्रदेव एवं राजकुमार दोनों मिलन एवं संदीप को कैलास विश्वकर्मा के सहयोग से जबरन बोलेरो में बैठा लिये तथा अपहरण कर जरही की ओर ले जाने लगे। भुपेन्द्र कार को चलाकर पीछे-पीछे चलने लगा। ग्राम मरहट्टा में दवाई खाने का बहाना बनाकर मिलन एवं संदीप आरोपियों के चंगुल से भाग निकले। आरोपीगण डर से बाद में मिलन के मोबाईल को क्षतिग्रस्त कर कार में डालकर कार सहित मरहट्टा में छोड़कर भाग गये। कार में रखा 2 हजार रुपये आरोपी भूपेन्द्र ले लिया तथा कार में रखे खाली चेक को आरोपी कैलाश विश्वकर्मा रख लिया जिसे बाद में कैलास विश्वकर्मा चरचा ले जाकर एसबीआई के ब्रांच से 3,06,000 रुपये राशि अंकित कर अपने रिश्ते के जीजा के खाते में पैसा ट्रांसफर करा दिया। घटना के तीन दिन बाद कार ग्राम मरहट्टा में पड़े होने की जानकारी प्रार्थी को मिलने पर कार को लाया।
प्रार्थी मिलन गिरी द्वारा दिनांक 31 जनवरी को घटना की लिखित रिपोर्ट थाना प्रतापपुर में किए जाने पर अपराध क्रमांक 22/22 धारा 294, 506, 323, 392, 394, 365, 120बी, 34 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। मामले की सूचना पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल ने थाना प्रभारी को मामले की गंभीरतापूर्वक जांच कर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर व एसडीओपी प्रतापपुर अमोलक सिंह के मार्गदर्शन में मामले की गंभीरतापूर्वक बारीकी से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी के पेश करने पर लूट के बाद छोडे गये डटसन रेडी गो कार कीमती करीब 02 लाख रुपये एवं मोबाईल कीमती करीब 12000 रुपये को जप्त किया गया और मुखबीर की सूचना व नई तकनीक की मदद से बुधवार को आरोपीगण 1. कैलाश विश्वकर्मा उर्फ खरखरी पिता सोनसाय उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पलमा चौकी चेन्द्रा 2. इन्द्रदेव राजवाडे पिता गीता प्रसाद राजवाडे उम्र 28 वर्ष, 3. भुपेन्द्र कुमार पिता जीवधन राजवाडे जाति रजवार उम्र 23 वर्ष एवं 4. राजकुमार पिता बन्ठू उम्र 30 वर्ष तीनों निवासी ग्राम सत्तीपारा, थाना चन्दौरा को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपियों ने उपरोक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिना नंबर का बोलेरो वाहन कीमत 5 लाख रूपये, लूट का रकम 1000 रूपये एवं कांच का पुराना बोतल जप्त कर चारों को विधिवत् गिरफ्तार किया गया।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी प्रतापपुर किशोर केंवट, एसआई राजेश तिवारी, नवल किशोर दुबे, प्रधान आरक्षक मनोज केरकेट्टा, महेन्द्र पटेल, आरक्षक मिथलेश गुप्ता, अवधेश कुशवाहा, अभय तिवारी व अखिलेश दुबे सक्रिय रहे।
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