अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चत्तर) हेतु ऑनलाईन आमंत्रित
सूरजपुर/IRN.24… जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव, स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन का नवीनीकरण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 31 मई 2025 तक, 31 अगस्त 2025 तक, 30 नवम्बर 2025 तक, 31 अगस्त 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक स्वीकृति एवं डिसबर्स शासकीय 07 जून 2025 तक, 07 सितंबर 2025 तक, 15 दिसंबर 2025 तक अशासकीय 10 जून 2025 तक, 10 सितंबर 2025 तक, 20 दिसंबर 2025 तक संभावित भुगतान तिथि 10 जून 2025 तक, 10 सितंबर 2025 तक, 31 दिसबर 2025 तक तथा नवीन आवेदन के लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक, 30 नवम्बर 2025 तक स्वीकृति एवं डिसबर्स शासकीय 07 सितंबर 2025 तक, 07 अक्टूबर 2025 तक, 15 दिसंबर 2025 तक अशासकीय 10 सितंबर 2025 तक, 10 अक्टूबर 2025 तक संभावित भुगतान तिथि 10 सितंबर 2025 तक, 10 अक्टूबर 2025 तक, 31 दिसबर 2025 तक किया जायेगा। विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में मुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जायेगा। ड्राप्ट प्रपोजल लॉक एवं सेक्सन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है. तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे। छात्रवृत्ति के लिए पात्रता निर्धारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत्त वर्ष का परीक्षा परिणाम।पीएफएमऐ के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रीय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।वर्ष 2024-25 में अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख Hol एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी INO का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।