सूरजपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के तत्वावधान में जवाहर नवोदय विद्यालय एवं ग्राम पंचायत भवन बसदेई में दो विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों व ग्रामीणों को कानून की बुनियादी जानकारी देकर उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) श्री आनंद प्रकाश वारियाल रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और कानूनी जागरूकता जीवन को संवारने के सबसे बड़े साधन हैं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट की विस्तृत जानकारी दी तथा सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया। श्री वारियाल ने कहा कि “हर संदेश या पोस्ट सर्वर में सुरक्षित रहता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है।” उन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए NALSA की टोल फ्री सेवा 15100 की जानकारी भी दी।
ग्राम पंचायत भवन में आयोजित शिविर में श्री वारियाल ने ग्रामीणों को आपराधिक मामलों, अपराध की प्रकृति और कानून में निर्धारित दंड प्रावधानों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने आगामी 13 सितंबर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला और समझाया कि लोक अदालत के जरिए जल्दी और सरलता से न्याय पाया जा सकता है।
बसदेई चौकी प्रभारी योगेंद्र जायसवाल ने ग्रामीणों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मवेशी क्रय संबंधी नियमों की जानकारी दी। उन्होंने सलाह दी कि कृषि उपयोग के लिए मवेशी खरीदते समय ग्राम पंचायत सरपंच या चौकी से लिखित अनुमति अवश्य लें। साथ ही उन्होंने अपना व्यक्तिगत नंबर साझा करते हुए ग्रामीणों को बिना डर के पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई के प्राचार्य अजीत प्रताप सिंह, सरपंच मनोज सिंह, विद्यालय के शिक्षकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्रगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।कार्यक्रम ने शिक्षा और कानून के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया, जिसने विद्यार्थियों और आमजन दोनों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया।