पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (अधिकार मित्र) के मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला न्यायालय में किया गया आयोजन
सूरजपुर (IRN.24…) प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन में श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा स्टेट प्लान ऑफ एक्शन में दिए निर्देश के पालन में समस्त पैरा लीगल वॉलिंटियर्स (अधिकार मित्र) का मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायालय सूरजपुर के मिडिएशन कक्ष में किया गया।उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में राजेंद्र पाठक, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल,अभिषेक भाई पटेल, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल सूरजपुर, आफताब आलम, सहायक ग्रेड 3 श्रम विभाग सूरजपुर वं सत्य नारायण अधिकार मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा चयनित एक मुठ्ठी आसमा” थीम सॉन्ग को चला कर किया गया। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजेंद्र पाठक ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनयम 1987 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधिनियम के धारा 12 का उप खण्ड (ई) में आपदाओं के पीड़ितों को जो आपदा के परिणामस्वरूप अवांछनीय अभाव की स्थिति में, मुकदमा दायर करने या बचाव के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र बनाता है। उन्होंने आगे नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं )योजना 2010 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य आपदा के पीड़ितों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना है, आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठने जो आपदा प्रबंधन का कार्य देखती है उनके साथ समन्वय स्थापित कर राहत सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकते हैं। वहीं आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में कोर समूह की स्थापना कर सकती है जिसमें जिसमें 1 वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, बार असोसिएशन के परामर्श से चुनी हुई महिला अधिवक्ता,चिकित्सक गैर सरकारी संगठन शामिल होकर कोर समूह के माध्यम से जिला वं राज शासन की योजनाओं का आपदा पीड़ितों को लाभ दिलाया जा सकता है। आफताब आलम ने राज्य सरकार की योजना जो श्रमिकों के लिए श्रम पंजीयन कराकर प्रात होने वाली समस्त सेवाओं लाभों की जानकारी देते हुए ऑनलाइन श्रम पंजीयन कर उपस्थित अधिकार मित्रों को प्रशिक्षित किया। सत्य नारायण द्वारा मंच संचालन के साथ ग्रामीणों के कानूनी समस्याओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने पर विशेष जोर दिया गया।