मुंगेली: छत्तीसगढ़ सरकार ने मुंगेली जिले में किए गए निर्माण कार्य के प्रमाण के बिना एक सिविल ठेकेदार को 13.21 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है, यह सोमवार को घोषित किया गया था। एक आधिकारिक संचार में कहा गया है कि शहरी प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया के निर्देशों के बाद कार्रवाई की गई।
मुंगेली के मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) विकास पटले, उप अभियंता जोयस तिग्गा, लेखाकार आनंद निषाद और सहायक राजस्व अधिकारी सियाराम साहू को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान इन्हें संयुक्त निदेशक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में अटैच किया जाएगा। साथ ही मुंगेली नगर परिषद के अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और चार अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है. मुंगेली कस्बे के परमहंस वार्ड में 300 मीटर लंबे नाले के निर्माण के बिना नगर परिषद ने जांजगीर-चांपा स्थित सोफिया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स को 13.21 लाख रुपये का भुगतान किया।