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शाहरुख खान के बेटे आर्यन के लिए बुरी खबर, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

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मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है सुनवाई से पहले एनसीबी ने एक आगामी अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर आर्यन की चैट कोर्ट में पेश की थी

मुंबईः क्रूज शिपड्रग्स मामले में मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन के केस में आज केवल फैसले का प्रभावशील हिस्सा ही सामने रखा गया। विवरणात्मक आदेश आना अभी बाकी है। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखते हुए जस्टिस पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं।

वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले एक अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर उनकी चैट कोर्ट में पेश की थी। गौरतलब है कि मुंबई के एक कोर्ट ने क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन और बाकी आरोपियों की ज़मानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

बता दें, आरोपियों, खासतौर पर आर्यन खान, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। मानशिंदे सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवाती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। वहीं NCB की ओर से इस मामले को ASG अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसात कर रहे हैं।

इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और एनसीबी के मामलों की जांच होनी चाहिए। बकौल तिवारी, मुंबई की अदालत द्वारा आर्यन की ज़मानत का फैसला सुरक्षित रखने से उन्हें ‘अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से’ 17 रातें जेल में रखा गया।

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